ओडिशा

भुवनेश्वर हत्या मामले में आरोपी को उम्रकैद, ADJ कोर्ट का फैसला

Kavita2
30 Jun 2026 2:04 PM IST
भुवनेश्वर हत्या मामले में आरोपी को उम्रकैद, ADJ कोर्ट का फैसला
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Odisha ओडिशा: भुवनेश्वर में वर्ष 2021 में हुए एक जघन्य हत्या मामले में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी जगन्नाथ प्रधान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला भीमतंगी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक शादीशुदा महिला की बेरहमी से हत्या से जुड़ा है, जिसने उस समय पूरे इलाके को दहला दिया था।

मामले के अनुसार, मृतका प्रियंका प्रियदर्शिनी साहू, जो एक शादीशुदा महिला थीं और अपने पति तथा तीन साल के बेटे के साथ रहती थीं, की जुलाई 2021 में हत्या कर दी गई थी। आरोपी जगन्नाथ प्रधान, जो जाजपुर जिले का रहने वाला है, पर आरोप था कि वह पिछले कुछ समय से प्रियंका को जानता था और उससे एकतरफा प्रेम करता था।

सरकारी वकील के अनुसार, आरोपी ने प्रियंका के सामने अपने प्रेम प्रस्ताव रखे थे, लेकिन महिला ने उसकी भावनाओं को स्वीकार नहीं किया और अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जी रही थी। इसी अस्वीकृति से नाराज होकर आरोपी ने हत्या की योजना बनाई।

जानकारी के मुताबिक, घटना से लगभग चार दिन पहले ही आरोपी ने इस वारदात की साजिश रच ली थी। घटना वाले दिन सुबह, जब प्रियंका के पति काम पर गए हुए थे, तब आरोपी चाकू और ज़हर लेकर उसके घर में घुस गया। उसने महिला पर अपने साथ भागकर शादी करने का दबाव बनाया।

जब महिला ने इसका विरोध किया और उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। बहस के दौरान आरोपी ने गुस्से में आकर चाकू से प्रियंका का गला रेत दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

वारदात के बाद आरोपी ने आत्महत्या का प्रयास किया और ज़हर निगल लिया तथा अपनी कलाई भी काट ली। इससे पहले उसने मृतका के पति को एक व्हाट्सएप संदेश भेजा, जिसमें उसने दावा किया कि उसने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि महिला ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी।

संदेश मिलने के बाद मृतका के पति और एक रिश्तेदार तुरंत घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो प्रियंका खून से लथपथ पड़ी थीं, जबकि आरोपी अचेत अवस्था में था।

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया। पहले उसे भुवनेश्वर के कैपिटल अस्पताल ले जाया गया, बाद में गंभीर स्थिति को देखते हुए कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेफर किया गया। इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ और उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया।

लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि यह एक गंभीर और निर्मम अपराध है, जिसमें एक निर्दोष महिला की जान ली गई।

इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की भावना जताई है, हालांकि उन्होंने अपनी परिजन को खोने का दर्द भी व्यक्त किया। वहीं, स्थानीय लोगों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है और इसे न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

कुल मिलाकर, यह मामला एकतरफा प्रेम में उपजे गुस्से और हिंसा का भयावह उदाहरण है, जिसने एक परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। अदालत के फैसले ने इस लंबे इंतजार को खत्म करते हुए आरोपी को कठोर सजा सुनाई है।

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