
Odisha ओडिशा : शॉपिंग मॉल में पार्किंग शुल्क वसूले जाने को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) आयुक्त चंचल राणा ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि इस मामले पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
आयुक्त ने कहा कि मॉल में पार्किंग शुल्क वसूलने की प्रथा नगर निकाय के संज्ञान में लाई गई है, लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए कोई एक समान कानूनी ढाँचा नहीं है।
उन्होंने कहा, "हम यह नहीं कह सकते कि पार्किंग शुल्क वसूलना वैध है या अवैध। उपभोक्ता मंचों, उच्च न्यायालयों और यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न अदालतों ने विभिन्न राज्यों में इस मुद्दे पर अलग-अलग फैसले दिए हैं।"
राणा ने आगे कहा कि भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (बीडीए) और निगम दोनों के पास पार्किंग प्रबंधन पर कुछ प्रस्ताव हैं, और किसी संतुलित निर्णय पर पहुँचने से पहले इनकी सावधानीपूर्वक समीक्षा की जाएगी।
राणा ने कहा, "पार्किंग स्थलों का उपयोग व्यावसायिक लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, पार्किंग शुल्क नहीं लिया जा सकता। साथ ही, अगर पार्किंग पूरी तरह से मुफ़्त रहती है, तो इसके दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। हमारा ध्यान लोगों की सुविधा सुनिश्चित करने के साथ-साथ जगह के दुरुपयोग को रोकने पर होगा।"
आयुक्त ने आगे कहा कि मॉल मालिकों के साथ पहले ही चर्चा हो चुकी है, तथा नीति को अंतिम रूप देने से पहले कानूनी अधिकारियों के साथ भी परामर्श किया जाएगा।





