
Odisha ओडिशा : राजधानी स्थित एक पॉक्सो अदालत ने आज एक व्यक्ति को 2 सितंबर को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में 20 साल कैद की सजा सुनाई।
अदालत ने दोषी मुना बेहरा पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने अपराध के मात्र 37 दिन बाद सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया।
मामले के रिकॉर्ड के अनुसार, बेहरा ने 13 वर्षीय लड़की को जबरन एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया, जब वह इस साल 2 सितंबर की शाम को शहर के चंदका इलाके में खुदुरुकुनी पूजा में भाग लेने जा रही थी।
कमिश्नरेट पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर इस संबंध में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
चंदका पुलिस निरीक्षक समिता मिश्रा और उप-निरीक्षक ज्योत्सना रानी प्रधान को घटना की जाँच करने के लिए कहा गया था।
अदालत ने बेहरा को बीएनएस की धारा 65 (1) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया। विशेष लोक अभियोजक सुब्रत प्रियदर्शी ने बताया कि अदालत ने आठ गवाहों और पुलिस द्वारा जाँच के दौरान जुटाए गए अन्य सबूतों की जाँच के बाद यह फैसला सुनाया।
उन्होंने बताया कि अदालत ने अधिकारियों को पीड़िता को 6 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का भी निर्देश दिया।





