ओडिशा

Bhubaneswar ACF मौत मामले में IFS अधिकारी सस्पेंड

Kiran
2 Aug 2026 2:01 PM IST
Bhubaneswar ACF मौत मामले में IFS अधिकारी सस्पेंड
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Bhubaneswar भुवनेश्वर: एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ओडिशा सरकार ने रविवार को भारतीय वन सेवा (IFS) के एक अधिकारी को निलंबित कर दिया। उन पर 2021 में गजपति जिले में एक वन अधिकारी की रहस्यमय मौत में शामिल होने का आरोप है। बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने संग्राम केशरी बेहरा को निलंबित करने का आदेश दिया, जो अभी ओडिशा वन विकास निगम (OFDC) में निदेशक (वाणिज्यिक) के पद पर तैनात हैं। घटना के समय बेहरा परलाखेमुंडी के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO) थे और उन पर परलाखेमुंडी के पूर्व असिस्टेंट कंज़र्वेटर ऑफ़ फ़ॉरेस्ट (ACF) सौम्य रंजन महापात्रा की मौत के मामले में आरोप था।

ओडिशा वन सेवा के 2018 बैच के अधिकारी महापात्रा 11 जुलाई, 2021 को अपने घर पर बुरी तरह जल गए थे। घटना के समय उनकी पत्नी भी घर पर मौजूद थीं। बाद में, 12 जुलाई को कटक के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हालांकि, उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि महापात्रा की हत्या की गई थी और उन्होंने तत्कालीन DFO (बेहरा), मृतक की पत्नी और घर के रसोइए पर इसमें शामिल होने का आरोप लगाया।

13 जुलाई, 2021 को मृतक के परिवार वालों ने तीनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उन पर महापात्रा की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। उनकी शिकायत के आधार पर परलाखेमुंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। बाद में, इसे क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। सितंबर 2022 में, मृतक के परिवार वालों ने जांच में कई कमियों का हवाला देते हुए स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया। जब समन के बावजूद आरोपी पेश नहीं हुए, तो ट्रायल कोर्ट ने बेहरा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। राहत पाने के लिए बेहरा ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। उन्हें ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया। इसके बाद, उन्होंने इस साल 27 जुलाई को परलाखेमुंडी अदालत में सरेंडर कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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