
Odisha ओडिशा: भुवनेश्वर में एक सहायक शिक्षिका को मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) से जुड़े कर्तव्यों के पालन में कथित लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया है। शिक्षिका BLO के कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहीं।
सरकारी हाई स्कूल, चंद्रशेखरपुर फेज़-II में तैनात रश्मि साहू को विधानसभा क्षेत्र संख्या 113 के अंतर्गत बूथ संख्या 109 के लिए बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) नियुक्त किया गया था। उन्हें मतदाता सूचियों के संशोधन के लिए 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951' के तहत जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं।
SIR की जिम्मेदारियों में चूक पर कार्रवाई
रिपोर्टों के अनुसार, साहू बिना किसी वैध कारण या पूर्व अनुमति के अपने सौंपे गए SIR कर्तव्यों को निभाने के लिए उपस्थित होने में विफल रहीं। अधिकारियों ने इस चूक को घोर लापरवाही, कर्तव्य की अवहेलना और वैध आदेशों की अवज्ञा करार दिया।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निलंबन का आदेश दिया
त्वरित कार्रवाई करते हुए, जिला निर्वाचन अधिकारी और BMC आयुक्त चंचल राणा ने 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 32(1) के तहत उनके निलंबन का आदेश दिया।
निलंबन अवधि के दौरान की शर्तें
निलंबन अवधि के दौरान, शिक्षिका को निर्देश दिया गया है कि वे सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अपना मुख्यालय न छोड़ें। हालांकि, वे लागू नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ते (subsistence allowance) की हकदार होंगी।





