
Odisha ओडिशा : भुवनेश्वर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 2009 में झारपड़ा विशेष जेल के वार्डर मानस रंजन नायक की सनसनीखेज हत्या के मामले में छह लोगों को बरी कर दिया।
अदालत ने बिक्रम मल्लिक, मिहिरकांत त्रिपाठी, शिवराम साहू, एन वेंकट राव डोरा, कान्हू चरण मिश्रा और देबाशीष भोई को पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
1 नवंबर, 2009 को राजधानी भुवनेश्वर के झारपड़ा विशेष जेल के सामने नायक की हत्या के सिलसिले में कुल आठ लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। इस सनसनीखेज मामले में मुकदमे का सामना करते हुए उनमें से दो की मौत हो गई थी।
अदालत ने 36 गवाहों, 72 दस्तावेजों और पुलिस द्वारा एकत्र किए गए अन्य सबूतों की जाँच के बाद अपना फैसला सुनाया।
मामले के रिकॉर्ड के अनुसार, 1 नवंबर, 2009 की शाम को जेल के सामने कुछ बदमाशों ने नायक की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
इस घटना से राजधानी भुवनेश्वर में दहशत फैल गई थी। पुलिस ने घटना की जांच शुरू करने के बाद आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है।





