ओडिशा

Berhampur बिक्रम पांडा और 4 अन्य की जमानत याचिकाएं खारिज।

Kiran
17 Dec 2025 2:11 PM IST
Berhampur बिक्रम पांडा और 4 अन्य की जमानत याचिकाएं खारिज।
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Berhampur बरहामपुर: एक स्थानीय कोर्ट ने मंगलवार को वकील पीताबासा पांडा हत्याकांड में पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। जिन लोगों की जमानत याचिका खारिज की गई है, उनमें बरहामपुर के पूर्व विधायक बिक्रम कुमार पांडा, बरहामपुर नगर निगम (BeMC) के पूर्व मेयर शिव शंकर दास उर्फ ​​पिंटू, वकील और BJD नेता मदन मोहन दलाई, और बिजनेसमैन सुनील होता और शून्य दास शामिल हैं। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर काली प्रसाद मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि कोर्ट ने जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। यह आदेश गंजाम के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज – III बिबास्वत गौतम ने दिया।
पांचों आरोपियों ने पहले डिस्चार्ज याचिकाएं दायर की थीं और अपने वकीलों के ज़रिए जमानत मांगी थी। सुनवाई 12 दिसंबर को हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के वकीलों ने मामले पर बहस की, और प्रॉसिक्यूशन ने जमानत याचिकाओं का ज़ोरदार विरोध किया। हालांकि सुनवाई उसी दिन खत्म हो गई थी, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीताबासा की 6 अक्टूबर को उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अब तक इस मामले में बिक्रम पांडा और पिंटू दास सहित 16 लोगों को अलग-अलग चरणों में गिरफ्तार किया है। इनमें से 15 बरहामपुर सर्कल जेल में बंद हैं, जबकि शिव शंकर दास उर्फ ​​पिंटू फूलबनी जेल में बंद है।
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