
Berhampur बरहामपुर: गंजम जिले की एक स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को 2023 में धारकोटे में 4 साल के लड़के के साथ गलत काम करने और उसकी हत्या करने के जुर्म में 26 साल के एक आदमी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई। स्पेशल POCSO जज प्रणति पटनायक ने धारकोटे पुलिस स्टेशन इलाके के रहने वाले श्रीकांत उर्फ सुकांत सेठी को दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे न चुकाने पर एक साल की और सश्रम कारावास (RI) की सज़ा दी जाएगी।
जज ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (DLSA) के सेक्रेटरी को पीड़ित के माता-पिता को 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया। प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, यह घटना 24 जनवरी, 2023 को हुई थी। बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी आरोपी ने कथित तौर पर उसे चॉकलेट का लालच देकर अपनी छत पर ले गया। जब लड़का शाम तक वापस नहीं आया, तो उसके परिवार ने उसे ढूंढना शुरू किया। आस-पास के लोगों से जानकारी मिलने के बाद, वे आरोपी की छत पर पहुंचे और बच्चे को खून से लथपथ पाया। उसे धारकोट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। पुलिस ने केस (24/23) दर्ज किया और अगले दिन सेठी को गिरफ्तार कर लिया। जांच अधिकारी ममता कुमारी सामंतरा ने बाद में कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। ट्रायल के दौरान 17 गवाहों से पूछताछ की गई। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नारायण पांडा ने कहा कि आरोपी गिरफ्तारी के बाद से बरहमपुर सर्कल जेल में बंद था, जिसे फैसला सुनाए जाने पर कोर्ट में पेश किया गया।





