
भुवनेश्वर: राज्य सरकार ने शनिवार को सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) से कहा कि वे उन एजेंसियों और संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करें जो गर्मियों में पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर पानी के कियोस्क खोलते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं।
इस संबंध में एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करते हुए, आवास और शहरी विकास (एचएंडयूडी) विभाग ने नागरिक निकायों को मिशन शक्ति एसएचजी, महासंघों, गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों की मदद से सड़क के किनारे, चौराहों, सार्वजनिक कार्यालयों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजारों जैसे रणनीतिक स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पेयजल कियोस्क और वितरण केंद्र खोलने का निर्देश दिया।
विभाग ने निर्देश दिया, “ऐसे पानी के कियोस्क में उपलब्ध कराया जाने वाला पानी पीने योग्य होना चाहिए और लंबे हैंडल वाले डिस्पेंसर का उपयोग और पानी को रोजाना बदलने सहित उचित स्वच्छता बनाए रखी जानी चाहिए।”
हालांकि, ऐसी एजेंसियां और संगठन जो केवल आत्म-प्रचार के लिए ऐसे काम करते हैं और उद्घाटन के बाद उन्हें बंद कर देते हैं, उनसे बचना चाहिए और उनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए, एसओपी में रेखांकित किया गया है।





