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Baripada बारीपदा: ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को चार साल पहले 12 साल की बच्ची से बलात्कार के जुर्म में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक अभिन्ना कुमार पटनायक ने बताया कि विशेष पॉक्सो अदालत की न्यायाधीश प्रतिमा पात्रा ने 23 वर्षीय बलराम मुंडा को अपराध का दोषी ठहराया और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने बताया कि अदालत ने मयूरभंज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 7 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 23 नवंबर, 2021 को हुई, जब लड़की खरीदारी करके घर लौट रही थी। मुंडा ने उसे जबरन अगवा कर लिया और जमदा थाना क्षेत्र के एक सुनसान इलाके में उसके साथ बलात्कार किया। घटना के बाद, लड़की के पिता ने जामदा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6(1), 376(एबी), 294 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पटनायक ने कहा कि फैसला लड़की के बयान, 17 गवाहों और मेडिकल रिपोर्ट पर आधारित था।
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