
Baripada बारीपदा: ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक स्पेशल POCSO कोर्ट ने सोमवार को एक आदमी को चार साल की बच्ची से रेप के जुर्म में 20 साल की सश्रम कैद की सज़ा सुनाई। POCSO कोर्ट के जज संतोष कुमार नायक ने 20 साल के बुलू मुखी को 3 जून, 2025 को सुलियापाड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर एक गांव में नाबालिग से रेप करने का दोषी ठहराया। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मनरंजन पटनायक ने कहा कि कोर्ट ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को पीड़िता को 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी लड़की को नहाने के लिए नदी पर ले गया और उसके साथ रेप किया। घटना के बाद, लड़की की मां ने FIR दर्ज कराई, और POCSO एक्ट और BNS की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पटनायक ने कहा कि फैसला लड़की के बयान, सात गवाहों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दिया गया।





