ओडिशा
बालासोर ट्रेन हादसा: तीन आरोपी रेलवे अधिकारियों को 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया
Gulabi Jagat
8 July 2023 8:32 AM GMT
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भुवनेश्वर (एएनआई): ब्लासोर ट्रिपल- ट्रेन दुर्घटना की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 3 रेलवे कर्मचारियों को आगे की पूछताछ के लिए शुक्रवार को एक सीबीआई अदालत ने पांच दिन की रिमांड दी ।
सीबीआई ने आगे की जांच के लिए तीनों की सात दिन की रिमांड की मांग की थी लेकिन अदालत ने केवल पांच दिन की रिमांड दी। इससे पहले, शुक्रवार को प्रमुख केंद्रीय जांच एजेंसी ने वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद अमीर खान और तकनीशियन पप्पू कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 और 201 और रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 153 के तहत गिरफ्तार किया था। रेलवे बोर्ड ने दुर्घटना की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई, जिसके बाद 6 जून को एजेंसी ने जांच अपने हाथ में ले ली।
सीबीआई के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "उक्त दुर्घटना के संबंध में पहले 3 जून को जीआरपीएस केस संख्या 64 के तहत बालासोर जीआरपीएस, जिला कटक (ओडिशा) में मामला दर्ज किया गया था।"
कोरोमंडल एक्सप्रेस के इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ के आरोपों के मद्देनजर मामले में सीबीआई जांच शुरू की गई थी।
2 जून को हुई ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना में चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी शामिल थी।
इस दुर्घटना में 291 लोगों की जान चली गई और 1,000 से अधिक यात्री घायल हो गए। (एएनआई)
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Gulabi Jagat
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