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बालासोर Balasore: बालासोर Special Judge, POCSO Ranjan Kumar Sutar विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो रंजन कुमार सुतार ने सोमवार को एक 33 वर्षीय बलात्कार के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास (आरआई) के साथ 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि अगर दोषी जुर्माना राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे दो साल और जेल की सजा काटनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मरीन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कसाफल के बागदा गांव के एसके मंताज ने उसी गांव की 8 वर्षीय लड़की के साथ अपराध किया था। पीड़िता की मां ने घटना के बारे में जानने के बाद 28 सितंबर, 2023 को पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई।
मां ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया कि आरोपी ने उसकी बेटी को उसके घर के सामने खेलते समय चॉकलेट लाने का लालच देकर एकांत स्थान पर ले जाने के बाद घने कैसुरीना के पेड़ों के बीच अपराध किया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 376(3), पोक्सो एक्ट और 3(1)(डब्ल्यू), एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) एक्ट समेत कई संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उस पर पोक्सो की धारा 6 और आईपीसी की धारा 376 (एबी) के तहत मुकदमा चलाया गया और उसे दोषी ठहराया गया। अदालत ने 16 गवाहों और 20 साक्ष्यों की जांच के बाद फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक प्रणब पांडा ने बताया कि अदालत ने पीड़ित लड़की को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के माध्यम से 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
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Kiran
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