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Balasore बालासोर: सरकारी वकील ने बताया कि यहां एक पोक्सो कोर्ट ने गुरुवार को 60 वर्षीय व्यक्ति को दिव्यांग लड़की से बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक प्रणव पांडा के अनुसार, पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश इंदिरा प्रियदर्शिनी ने पद्मलोचन कामिला के खिलाफ सजा सुनाई, जिसने 17 अप्रैल, 2024 को अपने इलाके की 13 वर्षीय लड़की से बलात्कार किया था। अदालत ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उन्होंने कहा कि जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को एक साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। अदालत ने 20 गवाहों और 17 साक्ष्यों की जांच के बाद फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता दोषी को जानती थी और वह नियमित रूप से टेलीविजन देखने के लिए उसके घर जाती थी। पिछले साल 17 अप्रैल को पद्मलोचन ने उसे अकेला पाकर उसके साथ बलात्कार किया। घटना के बाद पीड़िता की मां ने सहदेवखुंटा थाने में शिकायत दर्ज कराई। बाद में पुलिस ने पद्मलोचन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
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