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Athagarh अठागढ़: कटक ज़िले की एक अदालत ने शनिवार को एक मवेशी तस्कर को उम्रकैद की सज़ा सुनाई और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह मामला मार्च में कटक ज़िले के खुंटुनी पुलिस थाना क्षेत्र के चंपापुर गाँव में मवेशियों की तस्करी से जुड़ा था। अतिरिक्त ज़िला और सत्र न्यायाधीश राज कुमार दास ने शेख अरमान को BNS की धारा 111(2) के तहत संगठित अपराध का दोषी पाया।
अदालत ने जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त तीन साल की जेल की सज़ा का भी आदेश दिया। राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक देबाशीष सित और सुशांत कुमार मिश्रा पेश हुए। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अरमान अपने पिता और साथियों के साथ एक मिनी-ट्रक और एक SUV में अवैध रूप से मवेशियों को ले जा रहा था, तभी खुंटुनी पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर गाड़ियों को रोका और उसे गिरफ़्तार कर लिया।
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