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Odisha ओडिशा : गिरफ्तार आईएएस अधिकारी धीमान चकमा को बड़ी राहत देते हुए, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने आज उन्हें सतर्कता विभाग की रिश्वतखोरी के एक मामले में सशर्त ज़मानत दे दी।
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने चकमा को 5 लाख रुपये के मुचलके और दो ज़मानतों पर सशर्त ज़मानत दी। भवानीपटना ज़िला सतर्कता न्यायालय ने पहले उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद 2021 बैच के आईएएस अधिकारी ने इसके लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। कालाहांडी ज़िले के धर्मगढ़ के उपजिलाधिकारी धीमान चकमा को 9 जून को सतर्कता विभाग ने एक व्यापारी से उसके सरकारी आवास पर 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।
बाद में, सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की और चकमा के धर्मगढ़ स्थित सरकारी आवास से 47,47,600 रुपये ज़ब्त किए। वर्तमान में, वह भवानीपटना जेल में है। गिरफ्तारी के बाद उसे सेवा से निलंबित कर दिया गया था।
धीमान चकमा 2019 में परीक्षा पास करने के बाद भारतीय वन सेवा अधिकारी के रूप में ओडिशा कैडर में शामिल हुए थे। प्रशिक्षण के बाद उनकी पहली पोस्टिंग मयूरभंज के बारीपदा में सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) के रूप में हुई थी। वे जून, 2021 तक वहाँ रहे, लेकिन सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद, उन्हें आईएएस अधिकारी नियुक्त किया गया और ओडिशा कैडर दिया गया। प्रशिक्षण के बाद, जनवरी, 2024 से उन्हें धर्मगढ़ के उप-कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया।
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