ओडिशा

अर्चना नाग रैकेट चलाकर रसूखदारों को करती थी ब्लैकमेल, अदालत ने जमानत अर्जी की खारिज

Admin Delhi 1
17 Oct 2022 10:34 AM GMT
अर्चना नाग रैकेट चलाकर रसूखदारों को करती थी ब्लैकमेल, अदालत ने जमानत अर्जी की खारिज
x

भुवनेश्वर कोर्ट रूम न्यूज़: ओडिशा में भुवनेश्वर के अनुमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसडीजेएम) ने, रसूखदार लोगों को ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार अर्चना नाग की जमानत अर्जी सोमवार को खारिज कर दी। एसडीजेएम ने अर्चना की जमानत याचिका पर 14 अक्टूबर को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई की थी, लेकिन अपना फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। सरकारी अधिवक्ता ए चंद ने कहा, ''अदालत ने आरोपी अर्चना नाग की जमानत याचिका खारिज कर दी है।''

सरकारी वकील ने अर्चना की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया क्योंकि उस पर गंभीर अपराध के तहत मामला दर्ज किया गया था जो दंडनीय था। उस पर रैकेट चलाने का भी आरोप है। दूसरी ओर, अर्चना के वकील देबाशीष महापात्र ने यह दलील देते हुए जमानत का अनुरोध किया कि कई धाराएं, विशेष रूप से 354 उस पर लागू नहीं हैं। महापात्र ने कहा, ''हां, मुझे सूचना मिली है कि अदालत ने अर्चना की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हम निश्चित रूप से उनकी रिहाई के लिए उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।'' कालाहांडी जिले की 26 वर्षीय अर्चना नाग को 6 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का कहना है कि अर्चना और उनके पति जगबंधु चंद ने 2018 से 2022 की अवधि में 30 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की है। सोशल मीडिया पर अर्चना और जगबंधु की अलग-अलग पार्टियों में कई नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। इस बीच, विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की भुवनेश्वर इकाई ने यहां पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और अर्चना के मामले की जांच के तरीके पर सवाल उठाया। भाजपा की भुवनेश्वर इकाई के अध्यक्ष बाबू सिंह ने प्रदर्शन के बाद संवाददाताओं से कहा ''हमारी तीन मांगें हैं। अर्चन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाए, उसके पति और उसके मित्र को गिरफ्तार किया जाए और उन रसूखदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस दंपती को इतनी अमीरी हासिल करने में मदद की।''

Next Story