ओडिशा

Odisha: कटक कोर्ट ने ‘AQIS ऑपरेटिव’ अब्दुर को बरी किया

Subhi
27 May 2026 10:44 AM IST
Odisha: कटक कोर्ट ने ‘AQIS ऑपरेटिव’ अब्दुर को बरी किया
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कटक: सेशंस जज (कटक) की अदालत ने मंगलवार को मो. अब्दुर रहमान को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया। रहमान को 2015 में अल-कायदा इन इंडियन सब-कॉन्टिनेंट (AQIS) और इंडियन मुजाहिदीन (IM) जैसे आतंकवादी संगठनों का सदस्य होने और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था।

सेशंस जज मानस रंजन बारिक ने फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष रहमान को आतंकवादी गतिविधियों या राष्ट्र-विरोधी कृत्यों से जोड़ने वाले कोई भी ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा। जिरह के दौरान, जांच अधिकारी (IO) ने स्वीकार किया कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी द्वारा चलाए जा रहे मदरसे का कोई भी छात्र AQIS या IM जैसे आतंकवादी संगठनों में शामिल हुआ था।

अधिकारी ने आगे स्वीकार किया कि कोई भी ऐसा दस्तावेज़ या सामग्री जब्त नहीं की गई, जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी प्रतिबंधित संगठनों का सदस्य था या उसने आतंकवादियों को हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति की थी।

ट्रायल जज ने यह भी टिप्पणी की कि जांच में ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया, जिसमें आरोपी ने छात्रों या अपने समुदाय के सदस्यों को UAPA की अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी आतंकवादी संगठन में शामिल होने के लिए उकसाया हो। UAPA की धारा 16, 20 और 38 के तहत आरोपों को खारिज करते हुए जज ने कहा, "आतंकवादी कृत्यों में आरोपी की संलिप्तता या आतंकवादी संगठनों के साथ उसके जुड़ाव को साबित करने के लिए सामग्री की पूरी तरह से कमी थी।"

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