Odisha में अपार्टमेंट मालिक को उपभोक्ता को 30 लाख रुपये देने को कहा गया
Odisha ओडिशा: फ्लैट या घर का मालिक होना कई लोगों का सपना होता है। हालांकि, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिल्डरों या कंस्ट्रक्शन कंपनियों को जरूरी भुगतान Payment करने के बावजूद अपने सपनों का घर पाने में असफल रहते हैं। ऐसे ही एक मामले में, एक अपार्टमेंट मालिक को उपभोक्ता अदालत ने यूनिट बुक करने वाले व्यक्ति को 30 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया है। मामला कोरापुट जिले के जयपुर का है। रिपोर्ट के अनुसार, अपार्टमेंट के मालिक जोगिंद्र साई को नेहरू के उपभोक्ता के सुमन को एक महीने के भीतर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। शिकायतकर्ता के सुमन ने संबंधित अपार्टमेंट मालिक द्वारा कथित तौर पर निर्धारित समय सीमा के भीतर यूनिट सौंपने में विफल रहने के बाद उपभोक्ता अदालत का रुख किया था। सूत्र ने कहा कि शिकायतकर्ता ने 2020 में अपार्टमेंट मालिक को लगभग 20 लाख रुपये का भुगतान किया था, लेकिन उसे अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं मिला है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया,
"मैंने 2020 में करीब 20 लाख रुपये का भुगतान किया था और 2017 में इमारत का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। दिसंबर 2022 तक मुझे घर मिल जाना चाहिए था, लेकिन घर पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ। मुझे सिर्फ जल्द से जल्द यूनिट सौंपने का आश्वासन दिया गया।" कोविड महामारी का हवाला देते हुए अपार्टमेंट मालिक समझौते के अनुसार आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने में देरी कर रहा था। 2023 में शिकायतकर्ता ने न्याय की मांग करते हुए उपभोक्ता अदालत का रुख किया। मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता अदालत ने मालिक को 6 प्रतिशत ब्याज पर 20 लाख रुपये और मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपये और किराए व अन्य खर्चों के तौर पर 1 लाख रुपये शिकायतकर्ता को देने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि अगर अपार्टमेंट मालिक फैसला सुनाए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो उससे 12 प्रतिशत ब्याज पर पैसे वसूले जाएं। इस बीच, आरोपों को लेकर संबंधित अपार्टमेंट मालिक से संपर्क नहीं हो सका।