
Anugola अनुगुल: एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि ओडिशा के अनुगुल जिले की एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने पिछले साल मई में एक लड़की के साथ रेप करने के आरोप में 23 साल के एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एड-हॉक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज-कम-फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया और दोषी सत्यब्रत मिश्रा उर्फ कालिया पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया। सरकारी वकील ने बताया कि अगर वह जुर्माना नहीं भर पाता है, तो दोषी को एक साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि जुर्माना राशि वसूल होने पर पूरी रकम पीड़िता को दी जाएगी। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को POCSO एक्ट के प्रावधानों के तहत पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। सरकारी वकील ने बताया कि कोर्ट ने मिश्रा को भारतीय न्याय संहिता (BNS), बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) एक्ट और SC/ST (अत्याचार निवारण) एक्ट के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।
अपराध करने से पहले, दोषी सात साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर उनके गांव के पास एक सुनसान जगह पर ले गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 19 मई, 2025 को हुई थी। पीड़िता की मां ने अगले दिन शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने 22 मई को मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। घटना से कुछ दिन पहले भी दोषी ने नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न किया था।





