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Angul अंगुल: अंगुल में नेशनल एल्युमीनियम कंपनी (नाल्को) लिमिटेड की स्थापना के लिए अपनी ज़मीन गँवाने वाले लगभग 120 विस्थापित ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने दशकों से उनकी उपेक्षा की है। न तो नाल्को अधिकारियों और न ही ज़िला प्रशासन द्वारा उनकी शिकायतों का समाधान किए जाने पर, पीड़ित ग्रामीणों ने कहा कि वे न्याय की गुहार लगाने के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय का रुख़ करने को मजबूर हैं।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, नाल्को ने 1981 में अविभाजित ढेंकनाल ज़िले में अपना संयंत्र स्थापित करने के लिए ज़मीन का अधिग्रहण किया था, जिसमें तालचेर, छेंदीपाड़ा और अंगुल विधानसभा क्षेत्रों के 39 गाँव शामिल थे। 1984 में, नाल्को ने विस्थापित परिवारों के लिए एक पुनर्वास नीति तैयार की, जिसमें उन्हें दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया - पूर्ण रूप से विस्थापित और आंशिक रूप से विस्थापित परिवार। कंपनी की 1992 की रिपोर्ट में बताया गया था कि परियोजना से कुल 2,626 परिवार प्रभावित हुए थे। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि 2006-07 में, कंपनी ने विस्थापित भूमि-हरणकर्ताओं को परेशान करने के उद्देश्य से एक नई नीति लागू की, जिसमें उन्हें सीमित प्रभावित व्यक्ति (LAP) का दर्जा दिया गया। कंपनी की उच्च-स्तरीय बैठकों और पुनर्वास एवं परिधीय विकास सलाहकार समिति (RPDAC) में पारित प्रस्तावों के अनुसार, 1988 और 2005 के बीच 297 विस्थापित व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया और बाद में उन्हें नाल्को में कुशल श्रमिकों के रूप में नियुक्त किया गया।
जब कंपनी ने बाद में नियमित भर्ती की घोषणा की, तो प्रशिक्षित ग्रामीणों में से केवल 36 को ही स्थायी नौकरी दी गई, जबकि 120 अन्य को कथित तौर पर नज़रअंदाज़ कर दिया गया। निराश होकर, उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कलेक्टर कार्यालय के सामने 285 दिनों तक धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि 24 अक्टूबर को, अंगुल नगरपालिका ने पुलिस के सहयोग से उनके धरना स्थल को जबरन खाली करा दिया।
1984 की नीति का हवाला देते हुए, प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कंपनी ने वास्तविक ज़मीन गँवाने वालों की अनदेखी की, जबकि दो से तीन दशमलव ज़मीन गँवाने वाले परिवारों के तीन-चार लोगों को स्थायी नौकरियाँ दे दीं। विस्थापित ग्रामीण योगेश सामल ने कहा, "उन्होंने वादा किया था कि स्थायी रिक्तियाँ खुलने पर, हमें नियमित नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी, भले ही हमारे पास प्रशिक्षण प्रमाणपत्र न हों या आयु सीमा पूरी हो।" सामल ने कहा, "लेकिन अब, नाल्को नए उम्मीदवारों की भर्ती कर रहा है और हमें नज़रअंदाज़ कर रहा है। हमें मजबूरन उच्च न्यायालय में न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है।"
इसी तरह, नाल्को द्वारा प्रायोजित एलएपी आईटीआई विस्थापित जन संघ, तालचेर, अनुगुल के सचिव शशांक शेखर सामल ने कहा, "जनवरी से अब तक लगभग 120 विस्थापितों ने नाल्को की गैरकानूनी प्रथाओं के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।" हालांकि, नाल्को के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नियुक्तियाँ उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर की गई थीं। अधिकारी ने कहा, "प्रदर्शनकारी अपने हक़ से ज़्यादा की माँग कर रहे हैं।"
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