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Anandapurआनंदपुर: आनंदपुर की एक अदालत ने शनिवार को क्योंझर ज़िले के आनंदपुर पुलिस क्षेत्र के पंचुगोछिया गाँव में 2002 में चार भाइयों की नृशंस हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। मामले के रिकॉर्ड के अनुसार, जुलाई 2002 में, ग्रामीण धनेश्वर ओझा और दामोदर ओझा ने पुरानी दुश्मनी के चलते चार भाइयों, जलधर दलाई, बुधिया दलाई, साधु दलाई और उद्धव दलाई पर हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। पीड़ितों का कथित तौर पर गाँव की सड़क पर पीछा किया गया और उन पर घातक हथियारों से हमला किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई।
शुरुआत में, इस मामले में सात लोगों के नाम थे, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में चार को बरी कर दिया गया, जबकि एक आरोपी की अब मृत्यु हो चुकी है। 25 गवाहों और 80 दस्तावेज़ों की जाँच के बाद, आनंदपुर के अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश ने धनेश्वर और दामोदर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 149 के तहत दोषी पाया। दोनों दोषियों को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना न भरने पर दो साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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