
CUTTACK कटक: ओडिशा हाई कोर्ट ने मंगलवार को गोद लिए बच्चों से जुड़े मामलों में अनुकंपा नियुक्ति पर कानून को साफ करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी की मौत से पहले किया गया वैध गोद लेना सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि गोद लेने का दस्तावेज़ या उसकी मान्यता बाद में मिली।
यह फैसला केंद्र सरकार और साउथ ईस्टर्न रेलवे की एक याचिका को खारिज करते हुए आया, जिसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT), कटक के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। जस्टिस दीक्षित कृष्ण श्रीपाद और सिबो शंकर मिश्रा की डिवीजन बेंच ने CAT के 29 जनवरी, 2025 के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसने रेलवे द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के दावे को खारिज करने के फैसले को रद्द कर दिया था और 60 दिनों के भीतर इस पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया था।
यह मामला रेलवे के पूर्व टेक्नीशियन (C&W) के साधु पात्रा की मौत से जुड़ा है, जिनकी 2 अप्रैल, 2008 को ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। उनकी विधवा, के सुभद्रा पात्रा और उनके गोद लिए बेटे के अदममा पात्रा ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी। रेलवे ने 14 दिसंबर, 2021 को यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि कोई वैध गोद नहीं लिया गया था और दस्तावेज़ कर्मचारी की मौत के बाद 8 फरवरी, 2010 को ही बनाया गया था।
इस तर्क को खारिज करते हुए, हाई कोर्ट ने कहा कि 27 फरवरी, 2013 के एक सिविल कोर्ट के फैसले और डिक्री ने निर्णायक रूप से के अदममा पात्रा को मृतक कर्मचारी और उसकी पत्नी का गोद लिया हुआ बेटा घोषित किया था। यह फैसला अंतिम हो गया था, क्योंकि सभी विरोधी दावेदार मुकदमे में पक्षकार थे और कोई अपील दायर नहीं की गई थी।
खास बात यह है कि बेंच ने कहा कि सिविल कोर्ट की डिक्री में साफ तौर पर दर्ज है कि गोद लेने की प्रक्रिया 4 जुलाई, 2003 को हुई थी, जो कर्मचारी की मौत से काफी पहले थी। इसलिए, रेलवे का गोद लेने के दस्तावेज़ पर निर्भर रहना गलत था।
बेंच ने ट्रिब्यूनल के तर्क का समर्थन करते हुए कहा, "अगर पॉलिसी सर्कुलर में दी गई शर्त का पालन किया जाता है, तो जब कमाने वाले की ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है, तो पुनर्वास नियुक्ति से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है।" कोर्ट ने रेलवे को दो महीने के भीतर CAT के आदेश को लागू करने का निर्देश दिया, और चेतावनी दी कि किसी भी आगे की कानूनी कार्यवाही में इसका पालन न करने को "बहुत गंभीरता से" देखा जाएगा।





