ओडिशा

नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में युवक को 20 साल की सज़ा

Kiran
1 Feb 2025 5:31 AM GMT
नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में युवक को 20 साल की सज़ा
x
Kendrapara केंद्रपाड़ा: केंद्रपाड़ा की अतिरिक्त जिला सह विशेष पोक्सो न्यायाधीश प्रज्ञा परमिता राउल की अदालत ने शुक्रवार को एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक को 20 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई और 61,000 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायाधीश ने आगे आदेश दिया कि यदि दोषी जुर्माना राशि जमा करने में विफल रहता है तो उसे एक और साल कठोर कारावास की सजा काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार साहू ने कहा कि केंद्रपाड़ा सदर थाने के अंतर्गत ठाकुरपटना गांव के 24 वर्षीय किरण दास के रूप में पहचाने गए दोषी ने पीड़ित लड़की का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था।
पीड़िता के पिता ने बाद में 12 अप्रैल, 2021 को पट्टामुंडई पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई। पट्टामुंडई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 506, 376 (2) (एन) और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अदालत में आरोप पत्र पेश किया। साहू ने बताया कि अदालत ने सरकार को पीड़िता के समुचित पुनर्वास के लिए उसे सात लाख रुपये का मुआवजा देने की सिफारिश की है तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), केंद्रपाड़ा के सचिव को पीड़िता को मुआवजा राशि स्वीकृत करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है।
Next Story