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KENDRAPARA केंद्रपाड़ा: केंद्रपाड़ा KENDRAPARA के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (POCSO) ने गुरुवार को जिले के डेराबिश इलाके में आठ साल की दलित लड़की से सात साल पहले बलात्कार करने के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी 37 वर्षीय मिहिर कुमार सिंह पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त जेल की सजा होगी। घटना के समय पीड़िता कक्षा-2 में पढ़ रही थी। 24 मई, 2018 को लड़की की मां ने डेराबिश थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी गांव के खेत में खेल रही थी, तभी सिंह उसे जबरन एक घर में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। दोषी ने नाबालिग को घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।
अगले दिन लड़की ने पेट में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उसके परिवार वालों को अपराध के बारे में पता चला। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को आईपीसी की धारा 376 (2) और 506, पोक्सो एक्ट की धारा 6 और एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 के तहत गिरफ्तार किया। विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार साहू ने बताया कि न्यायाधीश प्रज्ञान परमिता राउल ने पीड़ित लड़की और मेडिकल रिपोर्ट सहित 16 गवाहों की जांच के बाद फैसला सुनाया।
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Triveni
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