ओडिशा

Odisha में नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में व्यक्ति को 10 साल सश्रम कारावास

Triveni
28 Nov 2024 6:46 AM GMT
Odisha में नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में व्यक्ति को 10 साल सश्रम कारावास
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KENDRAPARA केन्द्रपाड़ा: केन्द्रपाड़ा की एक विशेष पोक्सो अदालत ने बुधवार को 2013 के एक मामले में नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में 35 वर्षीय व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) प्रज्ञान परमिता राउल ने पटकुरा पुलिस सीमा Patkura Police Limit के भीतर श्रुतिपुर गांव की दोषी कालिंदी मलिक पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा होगी।
अदालत ने ओडिशा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण Odisha State Legal Services Authority (ओएसएलएसए) को ओडिशा पीड़ित मुआवजा योजना के तहत पीड़िता को 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार साहू ने कहा कि नौ गवाहों के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया गया। घटना 4 अप्रैल, 2013 को हुई थी। पीड़िता, जो उस समय करीब 15 साल की थी, गांव के पास एक समारोह में शामिल होने गई थी, तभी मलिक ने उसका अपहरण कर लिया। पुलिस ने एक साल बाद कोरापुट में लड़की को बचाया।
पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार, कालिंदी ने कथित तौर पर उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर उसका यौन उत्पीड़न किया था। एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मलिक को आईपीसी की धारा 376 (2एन), 363, 366 और पोक्सो एक्ट, 2012 की धारा 6 के तहत गिरफ्तार किया।
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