ओडिशा

14 साल पुराने हत्या मामले में 5 को आजीवन कारावास की सजा

Kiran
10 Dec 2024 5:29 AM GMT
14 साल पुराने हत्या मामले में 5 को आजीवन कारावास की सजा
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Berhampur बरहामपुर: यहां की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को धीरा सामल नामक व्यक्ति की हत्या के 14 साल बाद पांच लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों की पहचान श्रीराम नगर लेन-6 निवासी 39 वर्षीय कालिया सेठी, 48 वर्षीय पी कृष्ण चंद्र पात्रा, 40 वर्षीय पिंकू पात्रा, 43 वर्षीय संजय प्रधान और बरहामपुर के जगन्नाथ विहार निवासी 41 वर्षीय संन्यासी राउत के रूप में हुई है। कैडर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर त्रिलोचन परिदा ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपश्री चौधरी ने गवाहों के बयानों और अन्य सबूतों की जांच के बाद फैसला सुनाया, जबकि पर्याप्त सबूतों के अभाव में तीन अन्य को बरी कर दिया।
बरी किए गए लोगों की पहचान सिल्क सिटी निवासी 57 वर्षीय संतोष पात्रा उर्फ ​​रंगीन संटू, 44 वर्षीय रिंकू पात्रा और 51 वर्षीय मंगलू बेहरा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि यह घटना अंतर-गिरोह प्रतिद्वंद्विता का नतीजा थी। 22 जुलाई 2010 की सुबह, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, पीड़ित धीरा सामल अपने दो दोस्तों संतोष त्रिपाठी और राजीव बेहरा के साथ बड़ा बाजार पुलिस सीमा के अंतर्गत श्रीराम नगर चौराहे पर बात कर रहा था, जब बदमाशों ने अचानक हमला किया और उस पर बम फेंके। धीरा ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उसका पीछा किया और एक गोदाम परिसर के अंदर तलवारों से उस पर हमला कर दिया। सूचना मिलने पर धीरा का छोटा भाई भालू, मां बिजयलक्ष्मी और पत्नी झूली मौके पर पहुंचे।
उन्होंने धीरा को गंभीर हालत में बचाया और यहां एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत की जांच करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। धीरा ने पुलिस के सामने अपने मृत्यु पूर्व बयान में आरोपियों के नाम भी बताए। घटना के दौरान धीरा के दो दोस्त संतोष और राजीव भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस संबंध में मृतक के परिजनों की शिकायत पर बड़ा बाजार थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने चरणों में आठ लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने 24 गवाहों के बयान दर्ज किये।
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