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KEONJHAR क्योंझर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्योंझर KEONJHAR की अदालत ने गुरुवार को 2017 के एक मामले में अपनी पत्नी की हत्या के लिए 47 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश अशोक कुमार पांडा ने दोषी बुगुनिया जुआंग पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त जेल की सजा होगी। सरकारी वकील प्रदीप कुमार दास ने कहा कि बुगुनिया की बेटी सहित 12 गवाहों के बयानों और वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया गया।
दास ने कहा कि बुगुनिया का अपनी पत्नी चंपी के साथ विवाहेतर संबंध को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। 4 सितंबर, 2017 को चंपी अपने घर के बरामदे में बैठी थी, तभी बुगुनिया ने उसे अंदर खींच लिया और डंडे से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। बाद में, वह उसके शव को पास के डुमनी जंगल में ले गया और उसमें आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलने पर बुगुनिया के छोटे भाई कैलाश ने हरिचंदनपुर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर क्योंझर जिला जेल Keonjhar District Jail में बंद कर दिया गया। चंपी के जले हुए अवशेषों को भी जंगल से निकाला गया।
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Triveni
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