x
बारीपदा : एक विशेष POCSO अदालत ने बुधवार को बारीपदा सदर पुलिस सीमा के अंतर्गत कुंडलबनी गांव में पांच साल पहले एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए 40 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई.
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-सह-फास्ट ट्रैक सत्र न्यायालय, बारीपदा, संतोष कुमार नायक ने दोषी महादेव सिंह पर `10,000 का जुर्माना भी लगाया। ऐसा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
26 जून 2019 को आरोपी ने एक मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की के साथ उस समय बलात्कार किया था जब वह अपने घर के सामने घूम रही थी। रात करीब 12 बजे उसे अकेला पाकर महादेव ने उसे जबरन उठा लिया और वारदात को अंजाम दिया। जब वह चिल्लाने लगी तो पीड़िता के रिश्तेदार मौके पर पहुंचे लेकिन महादेव मौके से भागने में सफल रहा।
बाद में रिश्तेदार ने पीड़िता के माता-पिता के सामने पूरी आपबीती सुनाई। जिसके बाद, पीड़िता के माता-पिता द्वारा 28 जून, 2019 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 376 (2) (आई) के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
मेडिकल रिपोर्ट और 21 गवाहों के बयान के आधार पर विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई. अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव को पीड़िता को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने का भी निर्देश दिया।
खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहे जनता से रिश्ता पर |
Tags40 वर्षीय व्यक्तिनाबालिग से बलात्कार के आरोप20 साल की जेल की सजा40-year-old manaccused of raping minorsentenced to 20 years in jailजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Triveni
Next Story