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केंद्रपाड़ा: केंद्रपाड़ा की एक अदालत ने गुरुवार को सात साल पहले राजकनिका में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए 30 वर्षीय व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
दोषी राजेश मल्लिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना न देने पर 12 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
13 नवंबर, 2017 को मल्लिक तीन साल की नाबालिग लड़की को चॉकलेट का लालच देकर एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने उसका यौन उत्पीड़न किया। उसने लड़की को यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। हालाँकि, नाबालिग ने अपने माता-पिता को घटना के बारे में सूचित किया जिसके बाद उन्होंने अगले दिन प्राथमिकी दर्ज कराई।
प्राथमिकी के आधार पर, पुलिस ने मलिक को आईपीसी और POCSO अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया। विशेष लोक अभियोजक मनोज साहू ने कहा कि 17 गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया गया।
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Triveni
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