x
Nayagarh नयागढ़: नयागढ़ जिले के रानपुर थाना क्षेत्र में चार वर्षीय बच्ची से बलात्कार के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए बुधवार को यहां पोक्सो कोर्ट ने 22 साल कैद की सजा सुनाई। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में पहली बार जज ने मुकदमा पूरा करने के बाद रिकॉर्ड तोड़ चार महीने में फैसला सुनाया है। इसके अलावा, पुलिस ने सबसे कम 15 दिनों में आरोप पत्र भी दाखिल किया। दोषी की पहचान रानपुर थाना क्षेत्र के गोदीमाड़ा गांव निवासी रवींद्र नायक उर्फ जोगी के रूप में हुई है। पोक्सो कोर्ट के जज मानस कुमार पांडा ने 12 गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य और सरकारी वकील तथा प्रतिवादी के वकील द्वारा मुकदमे के दौरान पेश की गई दलीलों की जांच के बाद यह फैसला सुनाया। जज ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को 6 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी निर्देश दिया। मामले में राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील दशरथी नायक ने पैरवी की।
केस डायरी के अनुसार, नायक का गोदीमाड़ा गांव में हाथ फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद उसका बेटा रवींद्र उसे इलाज के लिए रानपुर इलाके में एक हड्डी और फ्रैक्चर क्लिनिक में ले गया। इलाज के दौरान, रवींद्र ने 9 जून की शाम को चिकित्सक की चार वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार किया। रवींद्र ने न केवल किशोरी के साथ बलात्कार किया, बल्कि उसके निजी अंगों में मोटरसाइकिल की चाबी भी डाल दी। पीड़िता के परिजनों द्वारा 10 जून को रानपुर थाने में शिकायत करने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने जांच शुरू की और मामले में उसकी संलिप्तता के पुख्ता सबूत मिलने के बाद रवींद्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रवींद्र और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए ले जाया और बाद में उसे अदालत में पेश किया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) रैंक के पुलिस अधिकारी हेमंत राव को मामले की जांच सौंपी गई। नयागढ़ एसपी ने भी व्यक्तिगत रूप से मामले की निगरानी और पर्यवेक्षण किया।
Tagsनाबालिगबलात्कारminorrapeजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Kiran
Next Story