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जयपुर Jaipur: अजमेर सेक्स स्कैंडल में 100 से अधिक लड़कियों के साथ दुष्कर्म और उन्हें ब्लैकमेल करने के सनसनीखेज मामले में पोक्सो कोर्ट ने छह और लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) कोर्ट के न्यायाधीश रंजन सिंह ने प्रत्येक आरोपी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के वकील वीरेंद्र सिंह ने बताया कि नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सईद जमीर हुसैन को अपराध में शामिल होने का दोषी ठहराया गया है। भाटी को एंबुलेंस में दिल्ली से अजमेर लाया गया।
अजमेर सेक्स स्कैंडल 1992 में सामने आया था। 11 से 20 साल की उम्र की स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को एक गिरोह ने शिकार बनाया था, जिसके सदस्यों ने उनसे दोस्ती की और आपत्तिजनक परिस्थितियों में उनकी तस्वीरें खींची और बाद में उनके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में कुल 18 आरोपी थे। सिंह ने बताया कि मामले में पहली चार्जशीट 12 लोगों के खिलाफ दाखिल की गई थी। इनमें से नसीम उर्फ टार्जन 1994 में फरार हो गया था और जहूर चिश्ती को धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के तहत दोषी पाया गया था और उसका मामला दूसरी अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। फारूक चिश्ती का मुकदमा अलग से चला, क्योंकि उसे सिजोफ्रेनिया का पता चला था और 2007 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आरोपियों में से एक ने आत्महत्या कर ली थी।
अन्य आठ आरोपियों को 1998 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने बताया कि दूसरी चार्जशीट नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी, सईद जमीर हुसैन और अलमास के खिलाफ दाखिल की गई थी, जो अभी भी फरार है। शेष पांच - नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी, सईद जमीर हुसैन और एक अन्य आरोपी नसीम उर्फ टार्जन - जिनका नाम पहली चार्जशीट में था और जो फरार हो गए थे - को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अन्य आरोपी, जिन्हें पहले सजा दी गई थी, या तो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं या अदालतों से बरी हो चुके हैं। वकील ने कहा कि इन छह लोगों के लिए अलग से मुकदमा चलाया गया क्योंकि पहली चार्जशीट दाखिल करने के समय उनके खिलाफ जांच लंबित रखी गई थी। पीड़ित अजमेर के एक प्रसिद्ध निजी स्कूल में पढ़ते थे। उन्हें एक फार्महाउस में बुलाया गया, जहां उनके साथ बलात्कार किया गया।
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Kiran
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