x
परलाखेमुंडी Paralakhemundi: वर्ष 2009 में होली के दौरान हुई रंजिश के चलते एक व्यक्ति की हत्या और अन्य पर जानलेवा हमला करने के मामले में स्थानीय अदालत ने गुरुवार को 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गजपति जिले के परलाखेमुंडी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार सामल ने दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सरकारी वकील ब्रुंदाबन नायक ने बताया कि न्यायाधीश ने सभी गवाहों के बयान और पुलिस के आरोपपत्र की जांच के बाद यह आदेश पारित किया। इस बीच, हत्या के मामले में गिरफ्तार 16 आरोपियों में से दो की 15 साल से अधिक समय तक चली लंबी सुनवाई के दौरान मौत हो गई।
यह घटना 12 मार्च, 2009 को होली के दिन परलाखेमुंडी के पास घासीसाही में रंजिश के चलते हुई थी। आरोपियों ने अंजलि नागबंश के घर में घुसकर सो रहे उसके रिश्तेदारों चिनाबाबू नागबंश, बाबी गुरलू और सिबा नागबंश पर हमला कर दिया। वे बगल के मधु नागवंश के घर में भी घुस गए और उन पर और उनकी पत्नी पर बेरहमी से हमला किया। बाद में, वे पन्नादा श्रीनु के घर का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस के आने पर भाग गए। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल लोगों को बचाया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान सिबा नागवंश की मौत हो गई।
Tagsहत्यामामले14 आजीवनकारावासMurder cases14 life sentencesजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Kiran
Next Story