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Odisha ओडिशा: ओडिशा पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा घोटाले में सतर्कता अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद, लगभग एक महीने की हिरासत के बाद कुल 114 सब-इंस्पेक्टर (एसआई) अभ्यर्थी ब्रह्मपुर सर्किल जेल से रिहा हो गए। यह रिहाई ऐसे समय में हुई है जब मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं की सीबीआई जांच की औपचारिक सिफारिश की है।
अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद 114 अभ्यर्थी रिहा
जेल अधिकारियों के अनुसार, भर्ती घोटाले में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किए गए सभी 114 अभ्यर्थियों को जमानत की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद गुरुवार को रिहा कर दिया गया। गौरतलब है कि ब्रह्मपुर सतर्कता अदालत के निर्देशानुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी को 50,000 रुपये के मुचलके और दो स्थानीय जमानतदारों पर जमानत दी गई। यह आदेश राज्य के सबसे बड़े परीक्षा घोटालों में से एक में एक बड़ी घटना के रूप में सामने आया है। हालाँकि, अदालत ने रिहा किए गए अभ्यर्थियों पर कड़ी शर्तें लगाई हैं। अदालत ने कहा है कि रिहा किए गए अभ्यर्थियों को नियमित रूप से स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट करना होगा, जाँचकर्ताओं की सहायता करनी होगी और गवाहों के संपर्क से बचना होगा। इसके अतिरिक्त, उन्हें बिना पूर्व अनुमति के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी गई है, ताकि जाँच में निरंतर सहयोग सुनिश्चित किया जा सके।
114 उम्मीदवारों को राहत तो मिली, लेकिन अदालत ने कथित प्रमुख बिचौलिए मुना मोहंती और उसके आठ सहयोगियों को आरोपों की गंभीरता और सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना का हवाला देते हुए ज़मानत देने से इनकार कर दिया। ओडिशा पुलिस एसआई भर्ती घोटाला तब सामने आया जब अपराध शाखा ने ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड (ओपीआरबी) द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में व्यापक हेराफेरी का खुलासा किया। जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कुछ बिचौलियों ने परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक किए, रिश्वत ली और नकल को बढ़ावा देने के लिए फर्जी पहचान और डिजिटल नेटवर्क का इस्तेमाल किया।
इस मामले में कुल 123 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 114 उम्मीदवार और कई एजेंट शामिल थे, जो कथित तौर पर राज्य की सीमाओं के पार सक्रिय थे। अपराध शाखा की जाँच में अन्य राज्यों में संगठित रैकेट से जुड़े होने का पता चला। बढ़ते दबाव और पारदर्शिता की माँग के बीच, ओडिशा सरकार ने 27 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर मामला केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया। मुख्यमंत्री माझी द्वारा केंद्रीय जाँच की सिफारिश के बाद, महाधिवक्ता पीताम्बर आचार्य ने ओडिशा उच्च न्यायालय को इस फैसले से अवगत कराया। सूत्रों ने पुष्टि की है कि राज्य अपराध शाखा द्वारा एकत्र किए गए सभी साक्ष्य अब आगे की जाँच के लिए सीबीआई के साथ साझा किए जाएँगे।
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