
कटक: ओडिशा हाई कोर्ट ने कांटाबांजी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक लक्ष्मण बाग के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 12 मुद्दे तय किए हैं। इन मुद्दों में उनके नॉमिनेशन पेपर में गड़बड़ी और अनिवार्य फॉर्म-26 हलफनामे में दी गई जानकारी से जुड़े आरोप शामिल हैं।
बाग ने 2024 में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक को 16,344 वोटों से हराया था। बाग को 90,876 वोट (44.57 प्रतिशत) मिले, जबकि नवीन को 74,532 वोट (36.56 प्रतिशत) मिले। वहीं, कांग्रेस के संतोष सिंह सलूजा 26,839 वोटों (13.16 प्रतिशत) के साथ तीसरे स्थान पर रहे।
जस्टिस आरके पटनायक ने वे मुद्दे तय किए जिनसे यह तय होगा कि बाग का चुनाव वैध था या नहीं। मामले में सबूत दर्ज करने के लिए 9 अक्टूबर की तारीख तय की गई है।
कांटाबांजी के वोटर गिरिराज सिंह माझी ने 18 जुलाई, 2024 को चुनाव याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने 5 अगस्त, 2024 को इसे स्वीकार कर लिया था।
याचिकाकर्ता ने बाग के चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की है। उनका आरोप है कि 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' और 'चुनाव संचालन नियम, 1961' के प्रावधानों का पालन न करने के बावजूद उनके नॉमिनेशन पेपर गलत तरीके से स्वीकार किए गए।
चुनाव मामले की सुनवाई मुख्य रूप से फॉर्म-26 पर केंद्रित होगी। यह वह हलफनामा है जिसे उम्मीदवार को नॉमिनेशन पेपर के साथ जमा करना होता है। इसमें उम्मीदवार के बारे में वोटरों के लिए जानकारी होती है, जैसे कि लंबित आपराधिक मामले, संपत्ति और देनदारियां, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी जानकारियां।





