ओडिशा

ओडिशा में जादू-टोने के आरोप में 12 लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई

Subhi
18 Sept 2026 10:56 AM IST
ओडिशा में जादू-टोने के आरोप में 12 लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई
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बेरहामपुर: गजपति ज़िले की एक अदालत ने गुरुवार को 12 लोगों को जादू-टोना करने के शक में पिता-पुत्र की हत्या करने के आरोप में उम्रकैद की सज़ा सुनाई।

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हारा प्रसाद पटनायक ने IPC की धारा 302/34 के तहत 12 आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद के साथ-साथ हर एक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सख़्त सज़ा काटनी होगी।

दोषियों के नाम हैं - जोशुआ गमांग (36), बेंजामिन गमांग (40), संजय गमांग (28), अभिमन्यु राइका (35), कांद्रा गमांग (67), मिखाइल गमांग (55), सेतो राइका (42), जिरिमिया राइका (42), अब्राहम बडोरायत (45), ज्यूनेस रायत (40), कुरा रायत (60) और सोमनाथ गमांग (45)। ये सभी गजपति ज़िले के अदावा पुलिस स्टेशन इलाके में मुटागुडा सौरा साही के रहने वाले हैं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोषियों ने 12 जून 2021 को शाम करीब 5 बजे स्थानीय निवासी लुक दलाबेहेरा को उनके घर से बुलाया। वे उन्हें गाँव की एक बैठक में ले गए, जहाँ उन पर जादू-टोना करने का आरोप लगाया गया। बाद में, लुक के बेटे अनुक को भी वहाँ बुलाया गया।

रात करीब 11 बजे, आरोपियों ने कथित तौर पर पिता-पुत्र को गाँव के बाहरी इलाके की ओर घसीटा और उन पर हमला किया। अनुक, जिसकी गर्दन पर गहरा घाव था, किसी तरह वहाँ से भागकर अपने घर पहुँचने में कामयाब रहा। बेहोश होने से पहले, उसने उस दिशा की ओर इशारा किया जहाँ उसके पिता मृत पड़े थे।

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