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एक स्थानीय अदालत ने आज अंतरराष्ट्रीय गोल्फर सुज्जन सिंह के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया, जो अपनी गोल्फर पत्नी इरीना बरार द्वारा दायर दहेज मामले में आरोपी हैं, क्योंकि वह मामले के संबंध में अदालत में पेश होने में विफल रहे।
गौरतलब है कि सुजान पर जनवरी 2020 में भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 498ए के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अदालत ने यह आदेश तब दिया जब आरोपी के वकील ने एक आवेदन दायर कर सुज्जन को अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित होने से छूट देने की मांग की। आवेदन में वकील ने कहा कि आरोपी दुबई में गोल्फ कोच के रूप में काम करता है और सुनवाई में भाग लेने के लिए भारत लौटने के लिए उसे छुट्टी नहीं मिल पाई है।
दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने कहा कि फ़ाइल को देखने से पता चलता है कि आरोपी ने 2020 की शुरुआत में अग्रिम जमानत की राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उसे अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी, जिसे बाद में पूर्ण कर दिया गया था। आरोपी को इस शर्त पर राहत दी गई कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा। सुनवाई की पिछली तारीख पर भी उनके वकील ने एक आवेदन दायर कर उन्हें अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित होने से छूट देने की मांग की थी।
विशेष रूप से, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि आरोपी को उसकी अनुपस्थिति की अवधि और अन्य प्रासंगिक विवरणों के बारे में अदालत को पूर्व सूचना दिए बिना विदेश यात्रा करने का अयोग्य अधिकार नहीं होना चाहिए।
अदालत ने कहा कि आरोपी ने अंतरिम अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय द्वारा उस पर लगाई गई शर्त का उल्लंघन करते हुए विदेश यात्रा से पहले कोई अनुमति नहीं ली थी। इसलिए, अदालत ने आज व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग करने वाली अर्जी खारिज कर दी। मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होनी है।
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Triveni
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