
अनुसूचित : अनुसूचित जाति की दो सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या और शव को पेड़ से लटकाने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर एडीजे पाक्सो राहुल सिंह ने चार अभियुक्तों जुनैद, सुनील उर्फ छोटू, करीमुद्दीन व आरिफ उर्फ छोटे को सुबूतों के आधार पर दोषी करार दिया है। इनकी सजा के बिंदु पर 14 अगस्त को सुनवाई होगी। विशेष लोक अभियोजक बृजेश कुमार पांडेय ने बताया कि निघासन क्षेत्र में 14 सितंबर को नाबालिग दो सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई थी। सबूत मिटाने के लिए शवों को पेड़ से लटका दिया गया था। किशोरियों की मां ने आरोपित छोटू उर्फ सुनील व तीन अज्ञात के खिलाफ हत्या की आशंका के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। एसआइटी ने सुहेल, जुनेद, सुनील उर्फ छोटू, आरिफ उर्फ छोटे, करीमुद्दीन व हफीजुर्रहमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एसआइटी ने मामले की विवेचना करते हुए 14 दिनों के अंदर आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। हफीजुर्रहमान व सुहेल को किशोर घोषित कर दिया गया था।लटकाने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर एडीजे पाक्सो राहुल सिंह ने चार अभियुक्तों जुनैद, सुनील उर्फ छोटू, करीमुद्दीन व आरिफ उर्फ छोटे को सुबूतों के आधार पर दोषी करार दिया है। इनकी सजा के बिंदु पर 14 अगस्त को सुनवाई होगी। विशेष लोक अभियोजक बृजेश कुमार पांडेय ने बताया कि निघासन क्षेत्र में 14 सितंबर को नाबालिग दो सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई थी। सबूत मिटाने के लिए शवों को पेड़ से लटका दिया गया था। किशोरियों की मां ने आरोपित छोटू उर्फ सुनील व तीन अज्ञात के खिलाफ हत्या की आशंका के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। एसआइटी ने सुहेल, जुनेद, सुनील उर्फ छोटू, आरिफ उर्फ छोटे, करीमुद्दीन व हफीजुर्रहमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एसआइटी ने मामले की विवेचना करते हुए 14 दिनों के अंदर आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। हफीजुर्रहमान व सुहेल को किशोर घोषित कर दिया गया था।