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राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया गया है।
एक वकील ने दावा किया कि पंजाब सरकार ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को सूचित किया कि कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह के खिलाफ सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया गया है।
उपदेशक को अदालत में पेश करने की मांग वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एन एस शेखावत ने शनिवार को अमृतपाल सिंह द्वारा पुलिस को चकमा देने पर राज्य सरकार की खिंचाई की और इसे खुफिया विफलता बताया।
वकील इमान सिंह खारा ने कथित पुलिस हिरासत से अमृतपाल सिंह की "रिहाई" की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। खारा अमृतपाल सिंह और उनके संगठन 'वारिस पंजाब डे' के कानूनी सलाहकार हैं। पंजाब पुलिस का कहना है कि खालिस्तान समर्थक उनके जाल से बचकर अभी भी फरार है।
हाईकोर्ट में मंगलवार की कार्यवाही के दौरान अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह भी मौजूद थे.
खारा ने दावा किया कि अमृतपाल सिंह को पुलिस ने जालंधर के शाहकोट इलाके से "अवैध और जबरन" हिरासत में लिया था।
अदालत की सुनवाई के बाद पत्रकारों से बात करते हुए खारा ने कहा कि पंजाब के महाधिवक्ता विनोद घई ने अमृतपाल सिंह से संबंधित अपना रिकॉर्ड उच्च न्यायालय में दाखिल किया।
खारा ने कहा कि घई ने अदालत को बताया कि मामले में पांच से छह प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि एजी ने अदालत को बताया कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए लगाया गया है।
यह कदम अमृतसर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जिलाधिकारियों से सिफारिश करने के बाद उठाया गया। हालांकि, राज्य द्वारा दायर जवाब के अनुसार, अमृतपाल सिंह को पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया है, खारा ने कहा।
याचिका दायर करने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 21 मार्च के लिए प्रस्ताव का नोटिस जारी किया।
पुलिस ने शनिवार को अमृतपाल सिंह और वारिस पंजाब डे के सदस्यों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की थी। हालांकि, मायावी उपदेशक ने खुद पुलिस को चकमा दे दिया और जालंधर जिले में उनके काफिले को रोके जाने पर पुलिस के जाल से बच गया।
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Triveni
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