नागालैंड
राज्य-स्तरीय परामर्श में नागालैंड मनी लेंडर्स एक्ट 2005 की समीक्षा की गई।
Tara Tandi
18 July 2026 6:28 PM IST

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DIMAPUR दीमापुर: नेशनल कमीशन फॉर विमेन (NCW) के निर्देश पर, नागालैंड स्टेट कमीशन फॉर विमेन (NSCW) ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, नागालैंड सरकार और अन्य संबंधित लोगों के साथ मिलकर 17 जुलाई, 2026 को कोहिमा के SIRD कॉन्फ्रेंस हॉल में 'नागालैंड मनी लेंडर्स एक्ट 2005' पर राज्य-स्तरीय चर्चा आयोजित की।
यह चर्चा इस कानून की जेंडर-सेंसिटिव समीक्षा करने और इसकी कड़ी निगरानी व सख्ती से लागू करने के लिए की गई थी, ताकि रजिस्टर्ड मनी लेंडर तय गाइडलाइंस और नैतिक तरीकों का पालन करें। इसका मकसद कानूनी दायरे से बाहर काम करने वाले बिना रजिस्ट्रेशन वाले प्राइवेट मनी लेंडर्स और एजेंसियों की पहचान करना, उन्हें रेगुलेट करना और उन पर जुर्माना लगाना भी था, साथ ही नागरिकों की सुरक्षा के लिए मजबूत संशोधन तैयार करना भी था। आयोजकों ने कहा कि इसका लक्ष्य ऐसा माहौल बनाना है जहाँ क्रेडिट (उधार) आर्थिक जाल के बजाय आर्थिक तरक्की की सीढ़ी बने। इस पहल का मकसद जवाबदेही को मजबूत करना, निष्पक्ष और पारदर्शी उधार देने के तरीकों को बढ़ावा देना और नागरिकों - खासकर राज्य भर की महिलाओं - की गरिमा, अधिकारों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा करना है।
टेक्निकल सेशन के दौरान, नागालैंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NSLSA) की मेंबर सेक्रेटरी नीको अकामी ने "कानूनी कमियों" पर बात की, जिसके बाद डॉ. रिकू खुत्सो ने "लागू करने में आने वाली चुनौतियों" पर चर्चा की। लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) केख्रिएंगुली ने "समन्वय" पर विचार रखे, जबकि नागा मदर्स एसोसिएशन की एडवाइजर डॉ. रोज़मेरी ज़ुविचू ने "महिलाओं के अधिकारों से प्रासंगिकता, बार-बार आने वाली शिकायतें - सुधार" पर बात की।
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