नागालैंड

नागालैंड के DGP ने गांव के मुखिया के अपहरण को लेकर NSCN (K) खांगो कैडरों को कार्रवाई की चेतावनी

Mohammed Raziq
24 Jan 2026 5:46 PM IST
नागालैंड के DGP ने गांव के मुखिया के अपहरण को लेकर NSCN (K) खांगो कैडरों को कार्रवाई की चेतावनी
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Dimapur दीमापुर: नागालैंड के पुलिस महानिदेशक रूपिन शर्मा ने एक गांव के मुखिया के अपहरण और मारपीट में शामिल NSCN (K) खांगो ग्रुप के कैडरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।शुक्रवार को दीमापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बाकी आरोपी सरेंडर नहीं करते हैं, तो पुलिस उनका पीछा करेगी।शर्मा, जो सीजफायर मॉनिटरिंग ग्रुप और सीजफायर सुपरवाइजरी बोर्ड (CFMG/CFSB) के सदस्य भी हैं, ने कहा कि इस घटना के बाद CFSB ऑफिस के आसपास NSCN (K) खांगो कैडरों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। किसी भी टकराव से बचने के लिए, पुलिस ने ग्रुप के साथ बातचीत की, जिसके बाद 19 जनवरी को गांव के मुखिया झिमोमी के अपहरण के सिलसिले में तीन कैडरों को सौंप दिया गया।
DGP ने साफ किया कि किसी भी गुट को कानून-व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार केवल सुरक्षा बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास है, जैसा कि सीजफायर ग्राउंड नियमों के तहत है।उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अवैध गतिविधियों के आरोपों को अपहरण और हिंसा जैसे एकतरफा कदम उठाने के बजाय समाधान के लिए CFSB के सामने लाया जाना चाहिए था।शर्मा ने कहा, "किसी भी ग्रुप को किसी भी व्यक्ति को बुलाने, अपहरण करने, हिरासत में लेने या डराने-धमकाने का अधिकार नहीं है। सुपरवाइजरी बोर्ड के ऑफिस सिर्फ शांति बनाए रखने और गलतफहमियों को रोकने के लिए हैं," उन्होंने सभी ग्रुपों से सीजफायर ग्राउंड नियमों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया।इस बीच, CFMG/CFSB ने गुरुवार को NSCN (K) खांगो ग्रुप को इस मामले में मुख्य आरोपी के रूप में पहचाने गए सात कैडरों को सौंपने का निर्देश दिया।पुलिस की शुरुआती जांच के आधार पर, चुमौकेदिमा के दिफूपार पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और NSR के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।
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