नागालैंड
Nagaland का कड़वा सच: यौन अपराध, पितृसत्ता और समाज की गहरी चुप्पी
Tara Tandi
22 Jun 2026 11:05 AM IST
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Nagaland नागालैंड: हालांकि नागालैंड को भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य घोषित किया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पितृसत्ता पर आधारित और जहरीले मर्दानगी वाले समाज की तरह ही, नागा समाज और नागालैंड राज्य भी महिलाओं, बच्चों, बुज़ुर्गों और समाज के सभी कमज़ोर वर्गों के लिए असुरक्षित हैं। भले ही नागालैंड को 'त्योहारों की भूमि' कहा जाता है, लेकिन बलात्कार और अन्य यौन हमलों की शिकार महिलाओं के लिए इसमें कुछ भी उत्सव जैसा नहीं है; उन्हें जिन हालात में जीना पड़ता है, उसे देखते हुए यह बात और भी साफ़ हो जाती है। एक समय था जब हमारे पुरुष बुद्धिजीवी और विद्वान गर्व से कहते थे कि 'नागा समाज में बलात्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी'; लेकिन सच कई बार सामने आ चुका है। वे अक्सर यह भूल जाते हैं या नज़रअंदाज़ कर देते हैं कि हमारे पुराने पारंपरिक कानूनों में बलात्कार से जुड़े कानूनों का होना—भले ही वे कितने भी अपर्याप्त क्यों न हों—इस बात का सबूत है कि पारंपरिक नागा समाज में भी बलात्कार होते थे।
सभी पितृसत्तात्मक समाजों की तरह, यहाँ भी बलात्कार और अन्य यौन व शारीरिक हमले होते हैं और इन्हें बुरा माना जाता है। मानसिक हमलों को तो माना ही नहीं जाता; शायद जानकारी की कमी के कारण या इसलिए कि उन्हें 'बहुत बुरा'—या शायद 'सही सज़ा'—माना जाता है। उन सभी पितृसत्तात्मक समाजों की तरह जहाँ ज़हरीली मर्दानगी को आदर्श माना जाता है और उसका जश्न मनाया जाता है, नागा समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक ताने-बाने में 'चुप्पी' ही सबसे मज़बूत धागा बन गई है। इसे स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सच कभी भी मीठी, मुलायम और मखमली आइसक्रीम जैसा नहीं होता जिसे आसानी से निगला जा सके। सच के साथ समस्या यह है कि भले ही इसमें समय लगे, लेकिन यह आखिरकार ऐसे तरीकों से सामने आता है जिनकी कुछ दिन पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।
शिक्षा ने कुछ हद तक जागरूकता और समझ पैदा की है; इसके अलावा, दशकों में बदले कानूनों और दिखावे से दूर लेकिन लगातार काम करने वाले मीडिया ने भी लोगों की सोच बदली है। हालाँकि, अभी यह जश्न मनाने का समय नहीं है कि पितृसत्ता द्वारा थोपी गई और ज़हरीली मर्दानगी द्वारा लागू की गई चुप्पी धीरे-धीरे खत्म हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में, महिलाओं, लड़कियों, लड़कों और युवा पुरुषों के साथ बलात्कार, हत्या और शारीरिक, यौन व मानसिक हमलों के मामले पारंपरिक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी चर्चा का मुख्य विषय रहे हैं।
इसने कानून लागू करने वाली एजेंसियों और अदालतों को मामले को गंभीरता से लेने और कथित दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर किया है—हालांकि दुर्भाग्य से, न्याय दिलाने की प्रक्रिया के सभी पहलुओं को तेज़ी से पूरा करने के लिए इसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया है। दुर्भाग्य से, चुप्पी धीरे-धीरे टूटने के बावजूद, हमारे पुरुष-प्रधान आदिवासी संगठनों (होहो) और चर्चों ने महिलाओं, लड़कियों, लड़कों और युवा पुरुषों के खिलाफ अपराधों पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है और न ही कोई ठोस कदम उठाया है—सिवाय कभी-कभार 'निंदा' वाले प्रेस रिलीज़ जारी करने के।
हालांकि, किसी न किसी तरह, ऐसे घिनौने अपराध सामने आ रहे हैं, जिससे नागालैंड में महिलाओं की सुरक्षा की असल स्थिति का पता चलता है। पिछले साल, पेरेन जिले के पिमला में एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार और हत्या की घटना हुई थी। पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है और अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। 19 जून को कोहिमा में राज्य में हो रहे कई यौन अपराधों के खिलाफ एक बड़ी रैली निकाली गई।
इसमें खास तौर पर एक IAS अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई न होने का मुद्दा उठाया गया। इस अधिकारी पर आरोप है कि जब वह नोकलाक जिले के डिप्टी कमिश्नर थे, तब उन्होंने दो नाबालिग घरेलू महिला सहायिकाओं के साथ यौन अपराध किए थे। बाद में, नागालैंड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IDAN) में जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर काम करते हुए भी उन्होंने कई महिला कर्मचारियों के साथ ऐसे ही अपराध किए। इन सभी मामलों में FIR दर्ज की गई हैं और सुनवाई चल रही है, लेकिन पीड़ितों को अभी तक कोई न्याय या समाधान नहीं मिला है। असल में, वह IAS अधिकारी अभी भी सरकारी सेवा में है, जबकि IDAN की पीड़ित महिलाओं की नौकरी यह कहकर खत्म कर दी गई कि उनके कॉन्ट्रैक्ट की अवधि पूरी हो गई थी।
पिछले महीने, एक भयानक मामला सामने आया जिसमें एक 14 साल की लड़की के साथ उसके 'संरक्षक' और दो अन्य लोगों ने एक साल से ज़्यादा समय तक बार-बार बलात्कार किया। नागालैंड में, पूर्वी जिलों से नाबालिग लड़के-लड़कियों को लाकर दीमापुर और कोहिमा के परिवारों के साथ रखा जाता है। यह तय होता है कि उनके साथ प्यार से पेश आया जाएगा और उन्हें स्कूल भेजा जाएगा। हालांकि, अक्सर वे घरेलू सहायिका बनकर रह जाते हैं। वे सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने के काफी देर बाद तक काम करते हैं और अक्सर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है—जिसमें से ज़्यादातर मामले POCSO एक्ट के दायरे में आते हैं। इस मामले में, कथित दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
इनमें घर के मालिक का 40-45 साल का शादीशुदा बेटा (जिसके तीन बच्चे हैं), उसका 30-35 साल का चचेरा भाई और एक 68 साल का बुजुर्ग शामिल है। बुजुर्ग को उनका चाचा बताया जाता है और वह यहाँ की एक कॉलोनी का 'गाँव बूढ़ा' (गाँव का मुखिया) भी है। हालांकि, हम अभी भी कानून की कार्रवाई का इंतज़ार कर रहे हैं। इस महीने एक और घटना में, कोहिमा में चर्च के एक 40 साल के नेता पर एक नाबालिग लड़की को परेशान करने का आरोप लगा। आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन यहाँ भी कानून अपना काम अपने समय से ही करेगा। इसके अलावा, 'माफ़ी' और 'दया' के लिए आम तौर पर होने वाली खींचतान और दबाव—शायद धमकियाँ, डराना-धमकाना, पैसे का लालच और दूसरे तरह के 'फायदे' भी—देखने को मिलेंगे।
इसके कुछ ही दिनों बाद, और बेहद चौंकाने वाली बात यह है कि किफायर में 82 साल की एक महिला के साथ रेप का आरोप लगा...
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