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Dimapur दीमापुर: मंगलवार से जनगणना 2027 के लिए खुद जानकारी भरने (सेल्फ-एन्यूमरेशन) की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही, नागालैंड के जनगणना संचालन निदेशक केनी मियाचियो ने बुधवार को कहा कि जनगणना के दौरान गलत जानकारी देना जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध है।
कोहिमा प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, मियाचियो ने नागालैंड में जनगणना 2027 के सटीक डेटा के लिए जनता से सहयोग की अपील की।
उन्होंने भरोसा जताया कि बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियानों और जनता, सामुदायिक संगठनों, ग्राम अधिकारियों व अन्य हितधारकों के सहयोग से जनगणना 2027 के दौरान सटीक और विश्वसनीय डेटा इकट्ठा करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने जनगणना 2027 में शुरू की जा रही डिजिटल पहलों के बारे में बात करते हुए बताया कि डेटा एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से इकट्ठा किया जाएगा, साथ ही जनता के लिए खुद जानकारी भरने (सेल्फ-एन्यूमरेशन) का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि जनगणना गतिविधियों की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक वेब-आधारित पोर्टल का उपयोग किया जाएगा, और वेब-मैपिंग एप्लिकेशन के माध्यम से हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बनाए जाएंगे।
मियाचियो ने कहा कि नागालैंड में, खुद जानकारी भरने की अवधि 16 जून से 30 जून तक तय की गई है, जबकि हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना 1 जुलाई से 30 जुलाई तक की जाएगी।
जनगणना 2027 और इसके महत्व के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जनगणना के दौरान इकट्ठा की गई व्यक्तिगत जानकारी को जनगणना अधिनियम की धारा 15 के तहत गोपनीय रखा जाता है और यह प्रक्रिया राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से की जाती है।
नागालैंड में जनगणना प्रक्रिया के लिए एन्यूमेरेटर और सुपरवाइजर सहित कुल 6,134 जनगणना कर्मियों को तैनात किया गया है।
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