SC ने नागालैंड चुनाव आयोग को जनवरी, 2023 तक स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव कराने और जनवरी 2023 के अंत तक परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने पोल पैनल को इस संबंध में फरवरी 2023 के दूसरे सप्ताह तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
अदालत पीयूसीएल और रोज़मे ज़ुविचु की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारतीय संविधान के भाग IX-A के संचालन को छूट देने वाले नागालैंड विधानसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव को चुनौती दी गई थी, जो स्थानीय निकायों में 33% महिला आरक्षण को लागू करता है।
2016 में प्रस्ताव वापस लिए जाने के बावजूद, आरक्षण अभी भी लागू नहीं हुआ है।
सुनवाई की आखिरी तारीख को कोर्ट ने महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण की अधिसूचना को लागू नहीं करने पर नागालैंड सरकार की खिंचाई की.
कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा, जिसमें पीठ को चुनाव की सही तारीख के बारे में सूचित किया जाएगा जब चुनाव की सूचना दी जाएगी।
जब मामला आज सुनवाई के लिए आया, तो एसईसी ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने एक हलफनामा दायर किया है।
यह प्रस्तुत किया गया था कि एसईसी को चुनाव कराने के लिए राज्य की अनुमति की आवश्यकता होती है।
कोर्ट ने हालांकि स्पष्ट किया कि उन्होंने चुनाव की तारीखों से अवगत कराने के उद्देश्य से मामले को आज सुनवाई के लिए रखा था।