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एक अधिकारी ने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत मामलों के संबंध में 149 अपराधियों को गिरफ्तार किया और मुकदमा चलाया और भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किए।
आरपीएफ दीमापुर के सहायक सुरक्षा आयुक्त सोमनाथ चक्रवर्ती ने गुरुवार को कहा कि आरपीएफ द्वारा यह कार्रवाई इस साल जनवरी से 21 जून तक की गई।
उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान आरपीएफ ने 7,70,300 रुपये मूल्य का 77.03 किलोग्राम प्रतिबंधित गांजा, इसके अलावा 56,40,000 रुपये मूल्य की संदिग्ध ब्राउन शुगर और 80,000 रुपये मूल्य की विदेशी सिगरेट जब्त की।
चक्रवर्ती ने कहा, जब्त किए गए सामान और गिरफ्तार किए गए लोगों को सरकारी रेलवे पुलिस को सौंप दिया गया।
अलार्म चेन को अनाधिकृत रूप से खींचने के लिए कुल 61 अपराधियों को पकड़ा गया और 30,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अन्य 23 अपराधियों को पकड़ा गया और अनधिकृत फेरी लगाने के लिए 12,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
उन्होंने कहा कि अनाधिकृत रूप से रेलवे टिकट खरीदने और आपूर्ति करने के आरोप में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने कहा, दीमापुर आरपीएफ ने मानव तस्करी विरोधी इकाई के साथ मिलकर 15 नाबालिगों - सात लड़कों और आठ लड़कियों को बचाया और उन्हें चाइल्डलाइन को सौंप दिया।
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