नागालैंड
NSF की मांग- प्राइवेट संस्थानों में फीस रेगुलेशन के लिए तय हों नियम
Tara Tandi
29 July 2026 12:02 PM IST

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Dimapur दीमापुर: नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन (NSF) ने मंगलवार को नागालैंड सरकार से 'नागालैंड गैर-सरकारी शिक्षण संस्थान (फीस नियमन) अधिनियम' के तौर-तरीके तय करने के लिए एक महीने के भीतर एक हाई-पावर्ड कमेटी बनाने की अपील की।
चीफ सेक्रेटरी को दिए गए एक ज्ञापन में, फेडरेशन ने सरकार से अपील की कि वह तीन महीने के भीतर प्रस्तावित व्यापक नीति बनाए और छह महीने के भीतर अधिनियम को लागू करे।
फेडरेशन ने कहा कि वह लगातार शिक्षण संस्थानों की स्थापना और कामकाज की समीक्षा कर रहा है, जिसमें नागालैंड में निजी संस्थान अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं और सराहनीय शैक्षणिक परिणाम हासिल कर रहे हैं।
इन संस्थानों की विश्वसनीयता को मानते हुए, NSF ने कहा कि उनकी मान्यता, स्थापना और कामकाज की निगरानी करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है ताकि ऐसा माहौल बनाया जा सके जिसमें संस्थान विकास कर सकें और प्रभावी ढंग से काम कर सकें।
इस मामले का गहन अध्ययन करने के बाद, फेडरेशन ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य सरकार को छात्रों, शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों के हितों और भलाई की रक्षा के लिए 'नागालैंड गैर-सरकारी शिक्षण संस्थान (फीस नियमन) अधिनियम' लागू करना चाहिए।
फेडरेशन ने कहा कि प्रस्तावित नीति का उद्देश्य निजी और पेशेवर शिक्षण संस्थानों में फीस और दाखिले को नियंत्रित करना है ताकि मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने और छात्रों व अभिभावकों के उत्पीड़न को रोका जा सके।
NSF ने कहा, "इसमें निजी संस्थानों में काम करने वाले शिक्षकों के वेतन को भी नियंत्रित किया जाना चाहिए, जिन्हें अक्सर उनके उचित वेतन से वंचित रखा जाता है।"
फेडरेशन ने कहा कि एक व्यवस्थित नीति के माध्यम से फीस के नियमन में संस्थान की लोकेशन, उपलब्ध बुनियादी ढांचा, पेश की जाने वाली कक्षाएं या कोर्स, टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ की योग्यता, वेतन के घटक और सालाना वेतन वृद्धि, संस्थान की कुल आय के मुकाबले प्रति छात्र होने वाला खर्च और अन्य संबंधित पहलुओं जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
फेडरेशन ने आगे कहा कि हालांकि, यह नीति सभी हितधारकों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए ताकि यह राज्य के लिए एक मूल्यवान संपत्ति साबित हो सके।
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