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एसईसी ने यह भी कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चुनाव होने वाले नगरपालिका और नगर परिषद क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
नागालैंड के राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वह लगभग दो दशकों के बाद 16 मई को 39 शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण के साथ चुनाव कराएगा।
मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की अध्यक्षता में नवगठित नागालैंड मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अपनी पहली बैठक के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के साथ इस साल मई तक यूएलबी चुनाव कराने पर विचार-विमर्श किया था।
चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी करते हुए राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) टी म्हाबेमो यंथन ने कहा कि नामांकन दाखिल करना 3 अप्रैल से शुरू होगा और 10 अप्रैल को समाप्त होगा।
नामांकन पत्रों की जांच 12 अप्रैल और 13 अप्रैल को होगी जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 24 अप्रैल है। मतगणना 19 मई को होगी।
राज्य में यूएलबी चुनाव लंबे समय से लंबित हैं क्योंकि पिछला चुनाव 2004 में हुआ था। तब से, "अनसुलझे" नागा शांति वार्ता, और महिलाओं के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव आयोजित नहीं किए गए, जिसका कई आदिवासी निकायों ने विरोध किया, यह दावा करते हुए कि यह संविधान के अनुच्छेद 371 (ए) के तहत नागालैंड के लिए गारंटीकृत विशेष अधिकारों का उल्लंघन करता है।
हालाँकि, 9 मार्च, 2022 को, नागा समाज के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की कि यूएलबी के चुनाव महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ होने चाहिए।
एसईसी ने यह भी कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चुनाव होने वाले नगरपालिका और नगर परिषद क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
Neha Dani
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