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भारत सरकार सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, 1958 को पूर्वोत्तर और विशेष रूप से नागालैंड से निरस्त
नागालैंड विधानसभा ने पूर्वोत्तर से सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम (AFSPA) को निरस्त करने के लिए केंद्र से मांग करने के लिए "सर्वसम्मति से संकल्प" लिया है। मुख्यमंत्री नेफियू रियो (CM Neiphiu Rio) द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है, "नागालैंड विधानसभा (Nagaland Assembly) सर्वसम्मति से यह मांग करने का संकल्प लेती है कि भारत सरकार सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, 1958 को पूर्वोत्तर और विशेष रूप से नागालैंड से निरस्त करें।"
नागालैंड विधानसभा (Nagaland Assembly) ने इस महीने की शुरुआत में नागालैंड के मोन जिले के ओटिंग गांव में निर्दोष नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ "उचित अधिकार" और "न्याय का आश्वासन" से माफी मांगी है।
उल्लेखनिय है कि "नागालैंड विधान सभा 4 दिसंबर 2021 को मोन जिले के ओटिंग-तिरू गांव क्षेत्र में भारतीय सेना के 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी में हुए नरसंहार की कड़ी निंदा करती है जिसमें 13 निर्दोष लोग मारे गए थे।" नागालैंड विधानसभा (Nagaland Assembly) ने कहा कि "सोम जिले के नागरिकों, इसके नागरिक समाजों, राज्य के नागरिकों और जन आधारित संगठनों से अपील की कि वे न्याय की मांग करने और सभी के हित में सामान्य स्थिति बहाल करने के हमारे सामूहिक प्रयासों में सरकार और उसकी एजेंसियों को सहयोग दें "।
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Gulabi
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