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राज्य में तंबाकू नियंत्रण नीति को मजबूती, प्रतिबंध एक साल और बढ़ाया गया
Kohima: नागालैंड के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशालय (DoH&FW) ने तंबाकू और/या निकोटीन वाले खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, वितरण और बिक्री पर रोक लगाने वाले अपने नोटिफिकेशन को लागू करने के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है।
यह स्पष्टीकरण 2 जून, 2026 के नोटिफिकेशन नंबर DHFW-21/FSSA/3/2023-24/261-74 के तहत जारी किया गया था, ताकि इसके अर्थ और इसे लागू करने को लेकर कोई भ्रम न रहे।
विभाग के अनुसार, यह रोक 2 जून, 2026 से लागू हुई और 1 जून, 2027 तक एक साल की अवधि के लिए लागू रहेगी।
विभाग ने आगे स्पष्ट किया कि यह रोक खास तौर पर उन खाद्य उत्पादों पर लागू होती है जिनमें तंबाकू और/या निकोटीन सामग्री के रूप में शामिल हैं।
इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में इस रोक को लागू करें।
यह स्पष्टीकरण राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और हानिकारक पदार्थों वाले उत्पादों की खपत और बिक्री पर रोक लगाने की कोशिशों के बीच आया है।
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