नागालैंड
Nagaland पुलिस ने सिविल और कमर्शियल विवादों में FIR से बचने के निर्देश दिए
Tara Tandi
13 Jun 2026 7:54 PM IST

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Dimapur दीमापुर: नागालैंड पुलिस ने राज्य भर के सभी पुलिस स्टेशनों और डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स (DEF) को नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत, सिर्फ़ बिज़नेस लेन-देन, लोन की वसूली, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मतभेदों या अन्य सिविल विवादों के मामलों में FIR दर्ज न करने को कहा गया है, जब तक कि शुरुआत से ही आपराधिक इरादे का साफ़ सबूत न हो।
यह निर्देश DGP रूपिन शर्मा ने 10 जून को जारी एक सर्कुलर के ज़रिए दिया। उन्होंने ऐसे मामलों में आपराधिक कार्रवाई के गलत इस्तेमाल को रोकने पर ज़ोर दिया जो असल में सिविल प्रकृति के होते हैं।
नई गाइडलाइंस के तहत, स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) और इंचार्ज अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे आपराधिक कार्रवाई शुरू करने से पहले ट्रेड क्रेडिट, बकाया पेमेंट, लोन विवाद और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी ज़िम्मेदारियों से जुड़ी शिकायतों की व्यक्तिगत रूप से जांच करें।
सर्कुलर में कहा गया है कि जहां अपराध तुरंत साफ़ न हो, वहां पुलिस को सबसे पहले 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) के प्रावधानों के अनुसार शुरुआती जांच (PE) करनी चाहिए। यह जांच यह तय करने में मदद करेगी कि क्या शिकायत में ऐसा कोई संज्ञेय अपराध (cognisable offence) है जिसके लिए FIR दर्ज करना ज़रूरी है।
आदेश के अनुसार, अगर शिकायत सिर्फ़ सिविल विवाद से जुड़ी है और लेन-देन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमानी के इरादे का कोई शुरुआती सबूत नहीं है, तो FIR दर्ज नहीं की जानी चाहिए।
ऐसे मामलों में, शिकायत करने वालों को लिखित रूप में सलाह दी जाएगी कि वे उचित सिविल कोर्ट के ज़रिए कानूनी उपाय अपनाएं। पुलिस विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि बदले हुए तरीके के बारे में जनता को बताने के लिए सभी पुलिस स्टेशनों में सर्कुलर की कॉपी प्रमुखता से लगाई जाए।
DGP ने चेतावनी दी कि जो अधिकारी निर्देशों को नज़रअंदाज़ करेंगे और पूरी तरह से सिविल माने जाने वाले मामलों में आपराधिक केस दर्ज करेंगे, उन्हें कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें बड़ी सज़ा की कार्रवाई भी शामिल है।
यह सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों और टिप्पणियों के बाद आया है, जिसमें कोर्ट ने बार-बार चेतावनी दी है कि कमर्शियल या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए आपराधिक कानून का इस्तेमाल न किया जाए।
नागालैंड पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे लोन, बिज़नेस लेन-देन और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े विवादों के लिए सिविल कोर्ट, कंज्यूमर फोरम, आर्बिट्रेशन या मध्यस्थता जैसे तरीकों से समाधान खोजें।
साथ ही, विभाग ने यह भी साफ़ किया कि धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात या लेन-देन की शुरुआत से ही साफ़ बेईमानी के इरादे वाले अन्य अपराधों के गंभीर आरोपों वाली शिकायतों की जांच जारी रहेगी, बशर्ते शुरुआती जांच में संज्ञेय अपराध होने की पुष्टि हो जाए।
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